File Image पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चुनावों को लेकर चल रही लंबी खींचतान के बीच पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने दोनों प्रांतों में संविधान के मुताबिक 90 दिनों के भीतर चुनाव
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