नई दिल्ली। 1 जुलाई से लागू होने वाले कार्ड टोकेनाइजेशन को तीन बढ़ने के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले 1 जुलाई से कार्ड टोकनाइजेशन लागू करना अनिवार्य था, लेकिन रिजर्व बैंक ने इसकी डेडलाइन 3 महीने बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2022
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