नई दिल्ली, 17 जुलाई। कैदियों को जमानत देने में देरी पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकारों से यह बताने को कहा कि उनके क्षेत्र की कितनी जेलों में इंटरनेट कनेक्शन हैं और बंदियों की शीघ्र रिहाई
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