नई दिल्ली। राज्यसभा में मंगलवार को गर्भवती महिलाओं को राहत पहुंचाने वाला एक विधेयक पारित किया गया। विधेयक के तहत गर्भपात कराने की अधिकतम समय सीमा वर्तमान समय सीमा (20 हफ्ते) से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी गई है। लोकसभा में
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